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Sushant Singh Rajput Case/अब भी क्वारंटीन है IPS विनय तिवारी, DGP गुप्तेश्वर पांडे ने चेताया, कहा- अब लीगल एक्शन लेंगे हम

मुंबई। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह आत्महत्या मामले में जांच करने मुंबई गये पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को मुंबई में अभी भी कोरेंटिन ही रहना होगा। उनको कोरेंटिन करने के मामले में बीएमसी ने बिहार पुलिस के आइजी के प्रोटेस्ट को खारिज कर दिया है। इसके बाद बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी IPS अधिकारी को क्वारंटीन करना गलत है, अनप्रोफेशनल है। 

ऐसे में अब बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आईपीएस अधिकारी को लौटने की अनुमति नहीं दिए जाने पर गुरुवार को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारी को जबरन क्वारंटीन में रखा गया है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, "हमारे अधिकारी विनय तिवारी मुंबई पुलिस को सूचना देकर वहां गए थे। पटना के वरिष्ठ पुलिस ने उनके वहां जाने की सूचना दी थी। पत्र लिखकर उनके ठहरने के लिए आईपीएस मेस व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।"

City SP Vinay Tiwari left for Mumbai to investigate Sushant suicide case said I will collect more information

डीजीपी ने कहा, "इसे मैं एक तरह से हाउस अरेस्ट ही कहूंगा। जब मुझे जानकारी मिली हमलोगों ने उन्हीं के नियम एवं प्रावधान का हवाला देते हुए कि उक्त आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन से मुक्त किए जाने को लेकर बीएमसी प्रमुख को पत्र लिखा पर उनके जवाब का सारंश यही है कि उन्हें क्वारंटीन से मुक्त नहीं किया जा सकता है।" 

बता दें कि मुंबई गई इस टीम में पुलिस अधिकारी कैसर, मनोरंजन भारती, निशांत और दुर्गेश शामिल थे। उन्होंने कहा कि मामला सीबीआई के पास है इसलिए जांच के बारे में ज्यादा बताना संभव नहीं है। जितना हो सकता था, हमने जांच किया है। एसपी को जबरन क्वारैंटाइन किए जाने के बाद कैसे खुद को बचाया? इस सवाल पर अधिकारी ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग में यह सिखाया जाता है। सीनियर का आदेश मिला, जिसके बाद पटना लौटे हैं।

अब पुलिस अधिकारी एसएसपी उपेंद्र शर्मा और आईजी संजय सिंह से मिलेंगे। वे मुंबई में अब तक की गई जांच की रिपोर्ट देंगे। इसके बाद एसएसपी और आईजी पुलिस मुख्यालय जाकर डीजीपी से मिलेंगे। पटना पुलिस मुंबई में की गई जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिन में बिहार सरकार को रिपोर्ट देने का आदेश दिया था।

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