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कंगना रनौत के ऑफिस तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा- हर्जाना देना होगा

नई दिल्ली। पिछले दिनों कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद हुआ था। बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए 9 सितंबर को तोड़ दिया था। इसके बाद अभिनेत्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था।

Kangana Ranaut

कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण रवैये से किया गया है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे। 

Kangana Ranaut

जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, 'जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था। अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है। 

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