कोर्ट ने जारी किया अंतरिम आर्डर, सलमान खान के खिलाफ पोस्ट नहीं कर सकेंगें केआरके
नई दिल्ली। फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान और सलमान खान मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए सिटी सिविल कोर्ट के जज सीवी मराठे ने कहा, 'प्रतिष्ठा और सम्मान अच्छे व्यक्ति के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के समान है।' इसके साथ ही उन्होंने केआरके को सलमान खान के खिलाफ कोई वक्तव्य, वीडियो, पोस्ट या अभद्र कंटेंट बनाने के खिलाफ अंतरिम आर्डर जारी किया है।
आर्डर के अंतर्गत सलमान खान, उनके परिवार, निर्देशक, शेयर होल्डर या सलमान खान की कंपनी के खिलाफ केआरके को नाम लेने से रोकता है। दरअसल सलमान खान ने कमाल आर खान और नौ और लोगों के खिलाफ एक याचिका दायर की थी कि वह उनके खिलाफ कोई भी पोस्ट या कंटेंट पब्लिश ना करें। इसमें उनकी फिल्म राधे की आलोचना भी शामिल है।
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सलमान के वकील प्रदीप गांधी ने कोर्ट में कहा, 'सभी पोस्ट बहुत ही अपमानजनक थे और फिल्म पर कमेंट करने पर कोई रोक नहीं है लेकिन व्यक्तिगत आरोप आधारहीन है।' वहीं फिल्म समीक्षक के वकील मनोज गडकरी ने कोर्ट में बताया, 'सलमान खान एक पब्लिक फिगर है। इसके चलते वह क्रिटिसिज्म के दायरे में आते हैं और केआरके ने उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।' साथ ही उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख कियाl उन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान का यह कदम लोगों के उनके खिलाफ काम करने से रोकने वाला है।
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जज ने अंतरिम आर्डर पास करते हुए कहा, 'कोई भी व्यक्ति अपने नाम से जाना जाता है। उनके नाम की समाज के लिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती लेकिन उस व्यक्ति के लिए यह सब कुछ होता है। अच्छा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण है।'
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